आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

4 1 0
                                    

आजादी के मृत काल में सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा द्वारा यह फैसला लिया गया।
7 नवंबर 2022 को 5 जजों की पीठ ने सामान्य वर्ग के गरीबों ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण जारी रखने का फैसला 3 - 2 के बहुमत से जारी रखा। इसके खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
103 वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेवी पार्डिवाला ने पक्ष तथा एम रविंद्र भट्ट तथा सीजेआई यूयू ललित ने विपक्ष का फर्ज निभाया।
फैसले की फोटो ऊपर है।

आजादी का अमृत कालWhere stories live. Discover now